भारत में विभिन्न कस्टम पोर्ट के माध्यम से IMEI आधारित मोबाइल उपकरणों के आयात के लिए IMEI प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध (ICDR) प्रणाली शुरू की गई है।
IMEI प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
• IMEI प्रमाणपत्र बनाने में सक्षम होने से पहले, उपयोगकर्ता को ICDR पोर्टल में कंपनी को पंजीकृत करना होगा।
• पंजीकरण के बाद उपयोगकर्ता को CHA बनाना होगा (यदि यह मौजूद नहीं है)।
• आयातक बनाएं (यदि यह मौजूद नहीं है)।
• OEM बनाएं (यदि यह मौजूद नहीं है)।
• Device Model पंजीकृत करें (यदि यह पहले से पंजीकृत नहीं है)।
• IMEI पंजीकृत करें।
• सर्टिफिकेट जेनरेट करें।
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